आर्यावर्त न्यूज़ 
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी सोनभद्र आबिद शमीम ने ज्येष्ट खान अधिकारी सोनभद्र के विरुद्ध मुक़दमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश चोपन थानाध्यक्ष को दिया है। उन्होंने दलित अशोक पासवान निवासी बिल्ली मारकुंडी के दाखिल वाद की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है। वादी अशोक पासवान ने अधिवक्ता विकास शाक्य के जरिए न्यायालय में आवेदन पत्र दाखिल किया था। अधिवक्ता श्रीशाक्य के अनुसार वादी अशोक पासवान जो बिल्ली मारकुंडी में टायर पंचर बनाने का दुकान चलाता है। और वह दुसाध जाति का है। तीन फरवरी को वह अपनी दुकान पर टायर का पंचर बना रहा था। इसी दौरान ज्येष्ट खान अधिकारी शैलेन्द्र सिंह वहां पहुंचे। उसके दुकान के आगे दो ट्रकें खड़ी थी, जिस पर खनिज लदा था। खनिज का प्रपत्र जाँच करके दोनों वाहनों का चलान काट दिये और अशोक पासवान के पास आ गये। वहां मौजूद चालक से वाहन का कागजात मांगने लगे। इस पर चालक ने वाहन का कागजात देने से मना कर दिया। तब गुस्से में आकर अशोक पासवान को लात से शैलेन्द्र सिंह ने मारा और गाली गलौज दिये। पासर दिखा कर जेल भेजनें का धमकी भी दिये। सबके सामने जाति सूचक गाली दे कर अपमानित किया और रोजी रोटी बंद करा देने की धमकी भी दिया। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को देने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर पुलिस अधिक्षक को पंजीकृत डाक से सूचना दिया। इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी सोनभद्र के समक्ष आवेदन अधिवक्ता विकाश शाक्य के जरिये प्रस्तुत किया।








