ड्रग माफियाओं के आर्थिक साम्राज्य पर करारा प्रहार; ढोल-नगाड़ों और मुनादी के साथ पुलिस ने संपत्ति पर चस्पा किया नोटिस
मादक पदार्थों के अवैध कारोबार और संगठित अपराध के खिलाफ सोनभद्र पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक शातिर और आदतन ड्रग तस्कर की अपराध से कमाई गई 15,72,140 (पंद्रह लाख बहत्तर हजार एक सौ चालीस रुपये) मूल्य की अचल संपत्ति को कानूनी तौर पर फ्रीज (सीज) कर दिया है।
क्षेत्राधिकारी पिपरी हर्ष पाण्डेय के नेतृत्व में शक्तिनगर पुलिस टीम जब दल-बल के साथ आरोपी के ठिकाने पर पहुंची, तो पूरा इलाका गूंज उठा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में बाकायदा डुग्गी (मुनादी) पिटवाई गई।
लाउड हेलर से सार्वजनिक रूप से घोषणा की गई कि इस संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट के तहत फ्रीज कर दिया गया है।
चेतावनी दी गई कि अब इस संपत्ति की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण या किसी भी प्रकार का लेन-देन गैर-कानूनी होगा और ऐसा करने वालों पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
शक्तिनगर थाना क्षेत्र के निमियादांड/चिकटांड बस्ती निवासी सुनील कुमार (पुत्र शिव मंगल) के खिलाफ पंजीकृत मुकदमे (मु,अ,सं-20/2026) की विवेचना के दौरान खुलासा हुआ था कि उसने हेरोइन तस्करी की कमाई से यह आवासीय संपत्ति खड़ी की थी।
पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के की धारा 68-एफ के तहत संपत्ति फ्रीज करने का आदेश जारी किया गया था, जिसे वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (भारत सरकार, नई दिल्ली) के सक्षम एवं न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया।
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी सुनील कुमार एक शातिर ड्रग तस्कर है, जिसके खिलाफ शक्तिनगर थाने में एनडीपीएस और गैंगस्टर एक्ट के तहत गंभीर मामले दर्ज हैं:
1. मु,अ,सं-43/2024:धारा 8/21 एक्ट (30 ग्राम हेरोइन बरामद)
2. मु,अ,सं -44/2024: धारा 8/21 एक्ट (50 ग्राम हेरोइन बरामद)
3. मु अ सं -78/2024: धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर ए क्ट
4. मु,अ,सं,-20/2026: धारा 8/21, 27-ए/29 एक्ट (30 ग्राम हेरोइन बरामद)
पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अनिल कुमार के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे इस अभियान से नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है।


























